कमीशन ने चुनाव से दो दिन पहले और चुनाव के दिन मोटरबाइक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। क्योंकि पहले फेज़ की वोटिंग 23 अप्रैल, गुरुवार को है। इसलिए, यह रोक कई जिलों में मंगलवार, यानी आज से लागू हो रही है। पहले फेज़ में नॉर्थ बंगाल के कूचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा जिलों में चुनाव होंगे। इसके अलावा, साउथ बंगाल के मुर्शिदाबाद, पूर्बा मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम बर्दवान, बीरभूम में भी पहले फेज़ में वोटिंग होगी।
क्या नहीं कर सकते:
- चुनाव से दो दिन पहले: कोई मोटरबाइक रैली नहीं की जा सकती।
- चुनाव से दो दिन पहले: शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल नहीं चलाई जा सकती। हालांकि, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन जैसे मेडिकल इमरजेंसी या फैमिली फंक्शन में नियमों में ढील दी जाएगी।
- चुनाव से दो दिन पहले और चुनाव वाले दिन: सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर नहीं जा सकेंगे। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली फंक्शन या स्कूल के बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने के लिए नियमों में छूट रहेगी।
- चुनाव वाले दिन: सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक परिवार का कोई सदस्य बाइक पर वोट देने जा सकता है। मेडिकल इमरजेंसी या फैमिली फंक्शन होने पर किसी को बाइक पर पीछे बैठाकर भी ले जाया जा सकता है। हालांकि, बाइक पर जाने के लिए कोई और वजह नहीं बताई जा सकती।
आमतौर पर कमीशन का आदेश होता है कि चुनाव से 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद कर दी जाएं। इस बार पहले राउंड की वोटिंग से 96 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश दूसरे राउंड की वोटिंग से 8 दिन पहले लागू किया गया है। यानी जहां चुनाव 29 अप्रैल को है, वहां सोमवार, 20 अप्रैल से शराब की दुकानें बंद रखने को कहा गया है। जब इस पर चर्चा चरम पर थी, तो मोटरसाइकिल पर गाइडलाइंस सामने आईं।


