सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली है। आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग अदालत ने दूसरी बार भी स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई तय कॉज लिस्ट के अनुसार ही की जाएगी। सोमवार को अभिषेक बनर्जी की ओर से उनके अधिवक्ता ने न्यायालय से जल्द सुनवाई की अपील की। हालांकि अदालत ने इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा कि मामले में कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, इसलिए सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। हाई कोर्ट ने संकेत दिया कि इस याचिका पर सुनवाई पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार जुलाई में की जाएगी। अदालत ने किसी भी तरह की विशेष या तत्काल सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने अपनी आंखों के नियमित उपचार और जांच के लिए सात दिनों की विदेश यात्रा की अनुमति मांगी है। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें लंबे समय से आंख की गंभीर समस्या है और नियमित चिकित्सा जांच के लिए विदेश जाना आवश्यक है। साल 2016 में मुर्शिदाबाद से कोलकाता लौटते समय सड़क दुर्घटना में अभिषेक बनर्जी की आंख गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके बाद उनका कई बार ऑपरेशन हुआ और देश के साथ-साथ विदेश में भी इलाज कराया गया। चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उन्हें समय-समय पर फॉलो-अप जांच के लिए विदेश जाना पड़ता है।

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