पश्चिम बंगाल के आमतला में स्थित अभिषेक बनर्जी के पार्टी कार्यालय को तोड़े जाने का मामला एक बार फिर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा। इस पार्टी कार्यालय को कथित अवैध निर्माण बताते हुए इसे हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की एकल पीठ ने फिलहाल पहले से लागू यथास्थिति के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 6 अगस्त तक मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी। इस बीच राज्य सरकार, लिप्स एंड बाउंड्स और तृणमूल कांग्रेस की ओर से अलग-अलग आवेदन अदालत के समक्ष रखे गए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आमतला स्थित अभिषेक बनर्जी के पार्टी कार्यालय को तोड़े जाने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक जारी रखी है। न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने कहा कि 6 अगस्त तक यथास्थिति लागू रहेगी और इस दौरान किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या स्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को दोपहर 2 बजे तय की है। फिलहाल पहले जारी किया गया अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा और उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया चलेगी। इस मामले में इससे पहले रविवार को, जो अदालत का अवकाश दिवस था, विशेष रूप से सुनवाई की गई थी। उस दौरान हाई कोर्ट ने पार्टी कार्यालय को तोड़े जाने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया था। अदालत के इस आदेश के बाद संबंधित स्थल पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। अब उसी अंतरिम व्यवस्था को 6 अगस्त तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अगली सुनवाई में अदालत मामले पर आगे विचार करेगी। मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में नया आवेदन दायर कर पहले दिए गए अंतरिम आदेश को वापस लेने की मांग की गई। महाधिवक्ता सुरजीत नाथ मित्र ने अदालत को बताया कि इस संबंध में आवेदन दाखिल किया गया है और इस पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए। राज्य सरकार ने यथास्थिति के आदेश को हटाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने फिलहाल अपने पहले के आदेश में कोई बदलाव नहीं किया। इसके चलते 6 अगस्त तक यथास्थिति का आदेश लागू रहेगा। मामले की सुनवाई के दौरान लिप्स एंड बाउंड्स की ओर से अधिवक्ता किशोर दत्ता ने अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ाने की मांग की। वहीं, तृणमूल कांग्रेस की ओर से अधिवक्ता अयन भट्टाचार्य ने भी पार्टी कार्यालय को तोड़े जाने की कार्रवाई के खिलाफ नया आवेदन दायर किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा। अब सभी पक्षों की दलीलों पर अगली सुनवाई 6 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी।
