बंगाल में 21 जुलाई की रैलियों को लेकर जारी खींचतान के बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममतापंथी तृणमूल कांग्रेस को बिड़ला प्लेनेटेरियम के पास कार्यक्रम आयोजित करने की सशर्त अनुमति दे दी है। बुधवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने यह फैसला सुनाया। हालांकि, कोर्ट ने इस रैली के लिए बेहद सख्त नियम और शर्तें भी लागू की हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह कार्यक्रम दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 3:30 बजे के बीच ही आयोजित किया जा सकेगा। इसके साथ ही बिड़ला प्लेनेटेरियम के सामने केवल एक तरफ की सड़क का ही इस्तेमाल कार्यक्रम के लिए किया जा सकेगा, जबकि दूसरी तरफ की सड़क को सामान्य यातायात के लिए पूरी तरह खुला रखना होगा। राज्य सरकार ने इस स्थान पर बड़ी भीड़ को लेकर सुरक्षा और जन-असुविधा की आशंका जताई थी, जिसके बाद अदालत ने भीड़ की सीमा को अधिकतम 2,500 तक सीमित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, आयोजकों को आगामी 18 जुलाई की शाम 4:00 बजे तक अपने 20 स्वयंसेवकों (वॉलंटियर्स) की सूची स्थानीय पुलिस को सौंपनी होगी, जो कार्यक्रम के दौरान सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कोर्ट ने राज्य में सक्रिय अन्य समूहों की रैलियों का हवाला देते हुए इस कड़े अनुशासन को वर्तमान परिस्थितियों में बेहद जरूरी बताया है।

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