महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पुणे के बाद अब मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की संबंधित निषेधात्मक शक्तियों के तहत धारा 144 जैसे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं। यह आदेश 23 जुलाई 2026 की रात 12:01 बजे से 6 अगस्त 2026 की रात 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान बिना अनुमति सार्वजनिक सभा, प्रदर्शन, जुलूस और पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। मुंबई पुलिस का कहना है कि यह फैसला कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर लिया गया है। हाल के दिनों में विभिन्न मुद्दों को लेकर देशभर में प्रस्तावित आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की जा रही है। मुंबई पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सार्वजनिक शांति भंग होने, कानून-व्यवस्था बिगड़ने और जन-धन के नुकसान की आशंका को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। प्रशासन का कहना है कि प्रतिबंध का उद्देश्य आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित तनावपूर्ण स्थिति को समय रहते नियंत्रित करना है।
| विवरण | समय |
|---|---|
| लागू होने की तारीख | 23 जुलाई 2026 |
| समय | रात 12:01 बजे |
| समाप्ति | 6 अगस्त 2026 |
| समय | रात 12:00 बजे |
इस अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी रहेंगे।
आदेश लागू रहने के दौरान बिना प्रशासनिक अनुमति-
पांच या उससे अधिक लोगों का सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होना
जुलूस निकालना
धरना-प्रदर्शन
सार्वजनिक सभा आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा।
यदि किसी कार्यक्रम के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति प्राप्त है, तो उस पर संबंधित शर्तें लागू होंगी। देश के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों कई मुद्दों को लेकर विरोध-प्रदर्शन और आंदोलन प्रस्तावित हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। प्रशासन संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करेगा और लगातार निगरानी रखेगा। इससे पहले पुणे शहर में भी इसी प्रकार के प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए थे। अब मुंबई में भी समान कदम उठाए जाने के बाद महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करें। बिना अनुमति सभा, प्रदर्शन या प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
बिना अनुमति सार्वजनिक प्रदर्शन में शामिल न हों।
किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले स्थानीय प्रशासन की अनुमति की जानकारी लें।
अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें।
पुलिस और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
