तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब त्रिपुरा की एक अदालत ने भी उन्हें समन जारी किया है। वर्ष 2021 में त्रिपुरा के खोवाई थाने में दर्ज एक मामले में अदालत ने अभिषेक बनर्जी को 22 जून को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2021 में त्रिपुरा के खोवाई थाने में दर्ज किया गया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभिषेक बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के तीन अन्य नेताओं को भी तलब किया है। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को निर्धारित तिथि पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। बताया गया है कि यह समन सामान्य स्पीड पोस्ट के जरिए नहीं भेजा गया। इसके बजाय अलीपुर अदालत के माध्यम से समन भेजने की प्रक्रिया अपनाई गई। इसके लिए अदालत की ओर से एक बेलिफ नियुक्त किया गया, जिसने नियमानुसार समन पहुंचाने की कार्रवाई शुरू की। कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को अदालत का समन पहुंचाने के लिए संबंधित स्थानीय थाने को भी सूचित करना आवश्यक होता है। इसी नियम के अनुसार स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी समन की जानकारी दी गई थी, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह वैधानिक तरीके से संपन्न हो सके। खोवाई पुलिस के अनुसार, अदालत द्वारा जारी समन पर अब तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी की ओर से अदालत में पेशी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। उनकी अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। 2021 के इस चर्चित मामले को लेकर एक बार फिर न्यायिक प्रक्रिया सुर्खियों में आ गई है। अदालत के समन के बावजूद अब तक अभिषेक बनर्जी के उपस्थित नहीं होने से मामले की अगली सुनवाई और 22 जून की तारीख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अदालत में उनकी संभावित पेशी को लेकर राजनीतिक हलकों में भी उत्सुकता बनी हुई है।

By UJAGAR

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