अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति को लेकर फिलहाल इंतजार करना होगा। उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सात दिनों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई की अपील स्वीकार नहीं की। बुधवार को मामले का उल्लेख किए जाने पर अदालत ने कहा कि याचिका सामान्य प्रक्रिया के तहत ही सूचीबद्ध होगी। न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य की पीठ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल त्वरित सुनवाई संभव नहीं है। अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। अभिषेक बनर्जी ने अदालत को बताया है कि उन्हें आंखों के उपचार के लिए विदेश जाना है। जानकारी के अनुसार, यह यात्रा करीब सात दिनों की होगी। चूंकि उनके खिलाफ कई मामले अभी न्यायालय में लंबित हैं, इसलिए उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अदालत से अनुमति मांगी है। बताया जाता है कि वर्ष 2016 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी आंख प्रभावित हुई थी। इसके बाद से समय-समय पर उन्हें विदेश में विशेष चिकित्सा परामर्श और उपचार लेते देखा गया है। इसी सिलसिले में इस बार भी विदेश यात्रा की योजना बनाई गई है। हाल के वर्षों में विभिन्न मामलों में जांच एजेंसियों द्वारा अभिषेक बनर्जी को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि उनके विदेश जाने पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लंबित मामलों के कारण उन्होंने अदालत से औपचारिक अनुमति लेना उचित समझा।

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