बंगाल में दूसरे और आखिरी फेज का चुनाव चल रहा है। 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस माहौल में, कई लोग वोटर कार्ड न मिलने पर परेशान हैं। कमीशन ने कहा है कि वोटर लिस्ट के खास इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस के बाद, सिर्फ वही लोग वोट दे पाएंगे जिनका नाम लिस्ट में है। हालांकि, ऐसे में कमीशन के बताए 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक साथ रखना होगा।

अगर वोटर कार्ड साथ नहीं है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ रखने चाहिए?

कमीशन का कहना है –

1) PAN कार्ड,

2) आधार कार्ड,

3) पासपोर्ट,

4) ड्राइविंग लाइसेंस,

5) पेंशन फोटो डॉक्यूमेंट,

6) फोटो वाली बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक,

7) MP और MLA को जारी सरकारी पहचान पत्र,

8) 100 दिन काम का जॉब कार्ड,

9) केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों का फोटो पहचान पत्र,

10) श्रम मंत्रालय की स्कीम के तहत स्मार्ट कार्ड,

11) स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड और

12) दिव्यांगों के लिए केंद्र द्वारा जारी पहचान पत्र।

अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो आप इन 12 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक और कमीशन द्वारा दी गई वोटर स्लिप लेकर वोट कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस बार कमीशन ने BLO को सख्त निर्देश दिए थे कि वोटर स्लिप घर-घर जाकर बांटी जाएं।

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